BREAKING:अभी-अभी हरियाणा के हिसार कोर्ट ने दोनो मामलों में बाबा को किया बरी,समर्थको मे खुशी की लहर...

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नई दिल्ली (29 अगस्त): रामपाल को सतलोक आश्रम प्रकरण में दो केसों में हिसार कोर्ट ने बरी कर दिया है। इसमें आश्रम संचालक रामपाल सहित अन्य आरोपी शामिल हैं। रामपाल पर 426 और जबरन बंधक बनाने सहित अन्य धाराओं में एफआइआर 427 दर्ज की गई थी। रामपाल हिसार सेंट्रल जेल नंबर-1 में मौजूद थे. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट की कार्यवाही हुई है।



रामपाल पर FIR नंबर 426 में सरकारी कार्य में बाधा डालने और 427 में आश्रम में जबरन लोगों को बंधक बनाने का केस दर्ज था। FIR नंबर 426 IPC की धारा 323 (1 साल कैद), धारा 353 (3 साल कैद), धारा 186 (3 साल कैद) और धारा 426 (3 माह कैद) के तहत दर्ज था। वहीं, FIR नंबर 427 धारा 147 (1 साल कैद), धारा 149 (1 साल कैद), धारा 188 (1 साल कैद) और धारा 342 (1 साल कैद) के तहत दर्ज था। इन दोनों मामलों में प्रीतम सिंह, राजेंद्र, रामफल, वीरेंद्र, पुरुषोत्तम, बलजीत, राजकपूर ढाका, राजकपूर और राजेंद्र को भी आरोपी बनाया गया है।


गौरतलब है कि बरवाला में हिसार-चंडीगढ़ रोड स्थित सतलोक आश्रम में नवंबर 2014 में सरकार के आदेश के बाद पुलिस ने आश्रम संचालक रामपाल के खिलाफ कार्रवाई की थी। पुलिस ने रामपाल को 20 नवंबर 2014 को गिरफ्तार किया था।
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